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	<title>9893221036 &#8211; TIMES OF CRIME</title>
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	<description>‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ (अपराध जगत का लेखा-जोखा )</description>
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		<title>इंदौर में सनसनी : 25 वर्षीय लापता MBA छात्रा का नग्न शव क्लासमेट के कमरे से बरामद, शहर दहला</title>
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		<dc:creator><![CDATA[TIMES OF CRIME]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 17:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम / अपराध]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[9893221036]]></category>
		<category><![CDATA[MBA छात्रा का शव]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर में सनसनी]]></category>
		<category><![CDATA[द्वारकापुरी थाना]]></category>
		<category><![CDATA[युवती का शव नग्न अवस्था]]></category>
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					<description><![CDATA[सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे&#160;&#160;(https://timesofcrime.com/&#160;)&#160;जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली में 25 वर्षीय लापता MBA छात्रा का शव उसके ही क्लासमेट के किराए के कमरे...]]></description>
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<p class="has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-5ce406d1355bb25438a329de58dd7d53"><strong>सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे&nbsp;&nbsp;(https://timesofcrime.com/&nbsp;)&nbsp;जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036</strong></p>



<p><strong>इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली में 25 वर्षीय लापता MBA छात्रा का शव उसके ही क्लासमेट के किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।</strong></p>



<p><strong>10 फरवरी से थी लापता, अब मिली लाश</strong></p>



<p>परिजनों के मुताबिक छात्रा 10 फरवरी को आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर पिता के साथ घर से निकली थी। पिता ने उसे कलेक्टोरेट के पास छोड़ा था, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को जो खबर आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">क्लासमेट के कमरे से मिला शव</h3>



<p>पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कमरे से शव बरामद हुआ वह उसके क्लासमेट पीयूष धनोतिया का किराए का कमरा है। दोनों सांवेर रोड स्थित एक निजी संस्थान से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। युवक मूल रूप से मंदसौर का निवासी बताया जा रहा है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">नग्न अवस्था में शव, हत्या की आशंका</h3>



<p>युवती का शव नग्न अवस्था में मिलने से मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। कमरे को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>इलाके में तनाव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल</strong></h3>



<p>घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं।इस सनसनीखेज वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रेम प्रसंग का मामला है या सुनियोजित साजिश? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।</p>
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		<title>ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना ) का संभागीय सम्मान समारोह 22 फरवरी 2026 को नरसिंहपुर में</title>
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		<dc:creator><![CDATA[TIMES OF CRIME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[मीडिया हलचल]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[9893221036]]></category>
		<category><![CDATA[आइसना]]></category>
		<category><![CDATA[ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन]]></category>
		<category><![CDATA[नरसिंहपुर]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी]]></category>
		<category><![CDATA[संभागीय सम्मान समारोह]]></category>
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					<description><![CDATA[ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना ) का संभागीय सम्मान समारोह 22 फरवरी 2026 को नरसिंहपुर के मां नर्मदा बरमान के तट परआयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन नरसिंहपुर के बरमान घाट पर लगातार 9 बरसों से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष फिर प्रदेश सहसचिव मनजीत छाबड़ा जी एवं नरसिंहपुर जिला...]]></description>
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<p>ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना ) का संभागीय सम्मान समारोह 22 फरवरी 2026 को नरसिंहपुर के मां नर्मदा बरमान के तट परआयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन नरसिंहपुर के बरमान घाट पर लगातार 9 बरसों से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष फिर प्रदेश सहसचिव मनजीत छाबड़ा जी एवं नरसिंहपुर जिला इकाई के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में क्षेत्रीय स्तर के पत्रकार एवं समाज सेवी साथियों को विभिन्न विधाओं में सम्मानित किया जाएगा।&nbsp;</p>



<p>ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी एवं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड&nbsp; ने इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी क्षेत्रीय पत्रकार साथी का इस गरिमामय आयोजन में शामिल होने का विनम्र आग्रह हैं।</p>



<p><strong>विनय जी. डेविड</strong></p>



<p>9893221036</p>



<p>प्रदेश अध्यक्ष ( मध्य प्रदेश )</p>



<p>ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना )</p>
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		<title>लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए (BNSS) की धारा 175(4) के तहत शपथ पत्र अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट</title>
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		<dc:creator><![CDATA[TIMES OF CRIME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 15:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[क्राइम / अपराध]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[(BNSS) की धारा 175(4)]]></category>
		<category><![CDATA[9893221036]]></category>
		<category><![CDATA[Priyanka Srivastava Vs. State of U.P. (2015)]]></category>
		<category><![CDATA[times of crime]]></category>
		<category><![CDATA[जस्टिस दीपांकर दत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन]]></category>
		<category><![CDATA[जस्टिस मनमोहन]]></category>
		<category><![CDATA[पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police)]]></category>
		<category><![CDATA[लोक सेवकों]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है, जब शिकायतकर्ता पहले...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><br>सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036</strong></p>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है, जब शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का अनुपालन करे।</p>



<p>अर्थात्, शिकायतकर्ता को यह दिखाना अनिवार्य है कि उसने पहले पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के समक्ष शपथ-पत्र (affidavit) सहित लिखित शिकायत दी थी।</p>



<p>यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या धारा 175(4) एक स्वतंत्र प्रावधान है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट मौखिक शिकायत पर भी कार्रवाई कर सकता है, या फिर यह धारा 175(3) का ही एक प्रक्रियात्मक विस्तार है, जिसमें Priyanka Srivastava Vs. State of U.P. (2015) में निर्धारित सुरक्षा उपाय लागू होंगे।</p>



<h3 class="wp-block-heading">धारा 175(3) और 175(4) का संबंध</h3>



<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 175(4) कोई स्वतंत्र या अलग-थलग प्रावधान नहीं है, बल्कि इसे धारा 175(3) के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि:</p>



<p>किसी लोक सेवक के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे शिकायत दाखिल कर जांच का आदेश नहीं मांगा जा सकता,</p>



<p>जब तक कि शिकायतकर्ता यह न दिखाए कि उसने पहले धारा 173(4) BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ-पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।</p>



<h3 class="wp-block-heading">अदालत ने कहा:</h3>



<p>“पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपलब्ध उपाय का सहारा लेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।”</p>



<h3 class="wp-block-heading">प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति नहीं</h3>



<p>अदालत ने चेतावनी दी कि यदि धारा 175(4) को एक स्वतंत्र प्रावधान मान लिया जाए, तो इससे शिकायतकर्ता कानून द्वारा स्थापित क्रमबद्ध प्रक्रिया (statutory hierarchy) को दरकिनार कर सकेगा।</p>



<p>ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति बिना शपथ-पत्र और बिना पहले पुलिस अधीक्षक से संपर्क किए, सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत कर सकेगा, जो कि विधायी मंशा के विपरीत होगा।</p>



<p>अदालत ने कहा कि ऐसा करने से असंगत और अवांछित परिणाम उत्पन्न होंगे, क्योंकि धारा 175(3) स्पष्ट रूप से धारा 173(4) के तहत किए गए प्रयास और शपथ-पत्र की मांग करती है, जबकि धारा 175(4) को अलग-थलग पढ़ने से यह सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">अदालत के निष्कर्ष:</h2>



<h3 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष इस प्रकार संक्षेपित किए:</h3>



<p>धारा 175(3) और 175(4) को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ पढ़ा जाना चाहिए; धारा 175(4), धारा 175(3) का ही विस्तार है।</p>



<p>जांच का आदेश देने की शक्ति मुख्य रूप से धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। धारा 175(4) भी यह शक्ति देती है, लेकिन लोक सेवकों से जुड़े मामलों में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती है।</p>



<p>धारा 175(4) में प्रयुक्त शब्द “शिकायत (complaint)” का अर्थ मौखिक शिकायत नहीं है। इसे उसी प्रकार के आवेदन के रूप में समझा जाएगा, जैसा धारा 175(3) में है—अर्थात् शपथ-पत्र से समर्थित लिखित आवेदन, जिसमें संज्ञेय अपराध के आरोप हों।</p>



<h2 class="wp-block-heading">निष्कर्ष</h2>



<p>अदालत ने दो टूक कहा कि लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों में वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य है, और कोई भी शिकायतकर्ता निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता।</p>



<p>सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036</p>
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