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ईसाई समाज के नटवरलाल “बंटी और बबली” ने छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड में की धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के गबन किया, प्रकरण दर्ज

ईसाई समाज के नटवरलाल "बंटी और बबली" ने छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड में की धोखाधड़ी, प्रकरण दर्ज

रायपुर. छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड का उपयोग करते हुए कूटरचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से वाइस चेयरमैन एवं सचिव बताकर रजिस्टर्ड ट्रस्ट में ठगी, धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के गबन किए जाने के मामले में सिविल लाइन थाने में गैर जमानती अपराध दर्ज किया गया है। इस घटना से एजुकेशन ट्रस्ट कमेटी में हड़कंप मच गया है।

आवेदक अजय जॉन एवं अन्य सदस्यों ने इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरतारी की मांग की है। आवेदकों ने आईजी मिश्रा को बताया कि सिविल लाइन थाना रायपुर में पंजीबद्ध अपराध के तहत जयदीप रॉबिनसन, नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस, एसके नंदा, अजय उमेश जेस एवं वीके नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इन लोगों ने छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड का उपयोग कर बड़ी गड़बडी को अंजाम दिया है। इस एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूल से भी शासकीय रकम का गबन किया गया है। इस तरह से शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया गया है।

आवेदक अजय जॉन ने आईजी को सौंपे ज्ञापन में यह भी बताया कि थाने में अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी रूपिका लॉरेंस जो नितिन लारेंस की पत्नी है, उसकी अग्रिम जमानत का आवेदन जस्टिस पंकज कुमार सिन्हा विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी की कोर्ट ने 26 जून को खारिज कर दिया है।

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