जबलपुर. मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस जांच के लिए ‘राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे.
30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.