Headlines

जबलपुर जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णतः प्रतिबंध

जबलपुर जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णतः प्रतिबंध

खबरों और Times of Crime से जुडनें के लिए संपर्क करें : 98932 21036

स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया आदेश

जबलपुर जिले में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाने और ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूली आज बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री सक्सेना द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, ई-रिक्शा संचालक और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

आदेश में स्कूली बच्चों के परिवहन से जुड़ी सुरक्षा एवं सरंक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही समय-समय पर सड़क सुरक्षा समिति एवं स्कूल प्रशासन के साथ आयोजित की गई बैठकों में प्राप्त सुझावों तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे ई-रिक्शा में सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु यह असुरक्षित वाहन है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुये आदेश में कहा गया है कि बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने तथा यातायात नियमों के विपरीत अत्यधिक तेज गति से चलाने के कारण ई-रिक्शा के पलटने की घटनायें बढ़ रही हैं। ये सभी बिंदु स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सीधा प्रहार करते हैं। इन परिस्थितियों में स्कूली छात्र-छात्राओं के यातायात में ई-रिक्शा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित करना आवश्यक है।

खबरों और Times of Crime से जुडनें के लिए संपर्क करें : 98932 21036

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *