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पत्रकारों के लेख और वीडियो प्रथम दृष्यता राजद्रोह नहीं : सुप्रीम कोर्ट

पत्रकारों के लेख और वीडियो प्रथम दृष्यता राजद्रोह नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार का आर्टिकल या वीडियो अपने आप में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा नहीं, BNS की धारा 152 के तहत कार्रवाई का आधार नहीं बनता। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी पत्रकार का समाचार लेख या वीडियो अपने आप में देश की एकता और अखंडता…

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