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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 31 अगस्‍त तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य

जबलपुर. सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रभारी संयुक्‍त संचालक व डिप्‍टी कलेक्‍टर सुश्री प्रगति गणवीर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालाय के निर्देशानुसार विभागान्तर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के अधिकांश हितग्राहियों की ईकेवायसी सत्यापन नहीं हो पाया है।

इस संबंध में पूर्व में अभियान चलाकर ईकेवायसी कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा अपात्र हितग्राहियों को हटाने के लिए समस्त हितग्राहियों की ईकेवायसी होना अनिवार्य है। उन्‍होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शासन द्वारा निर्णय लिया है कि अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों की ईकेवायसी 31 अगस्‍त तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

साथ ही कहा कि इस संबंध में समस्त हितग्राहियों को अवगत कराया जाये कि यदि 31 अगस्‍त तक ई-केवायसी नहीं कराया जाता है तो पेंशन होल्ड कर दी जायेगी। उक्‍त तिथि के पश्चात यदि पेंशन होल्ड किये गये किसी हितग्राही द्वारा पेंशन शुरू कराने की मॉग की जाती है तो यह ई-केवायसी के पश्चात की संभव होगा।

जबलपुर जिले में कुल पेंशनर 1 लाख 64 हजार 557 है जिसमें से 1 लाख 58 हजार 486 पेंशनर की ई-केवायसी पूर्ण हो चुकी है तथा 6071 पेंशन ई-केवायसी हेतु लंबित है जिसका प्रतिशत 96.31 है। अतः जिले में नगर पालिक निगम जबलपुर छावनी मण्डल केंट जबलपुर समस्त जनपद पंचायत समस्त नगर पालिका समस्त नगर परिषद तथा समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी समस्त पेंशन योजनाओं की लंबित ई-केवायसी 31 अगस्‍त तक अनिवार्यतः पूर्ण करायें।

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